लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर संचालकों को अपना नाम लिखना होगा. पहल मुजफ्फरनगर जिले में दुकानों और ठेलों पर मालिकों के नाम लिखे होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है. कांवड यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने को लेकर निर्णय लिया है. हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए.
योग
साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज का कहना था कि कांवड़ यात्रा मार्ग
पर मुस्लिमों ने हिन्दू देवी-देवताओं के नाम पर होटल खोले हैं. इससे श्रद्धालु
भ्रमित होकर वहां खाना खाते हैं. पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि 8 मुस्लिम संचालकों ने अपने होटल हिन्दू देवी-देवताओं के नाम पर रखे थे. इसी
के बाद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह ने मालिकों का का नाम लिखने की अपील की
थी.
कांवड़ यात्रा
भगवान
शिव के भक्त हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं. यह पवित्र यात्रा सावन के महीने
में शुरू होती है. यात्रा में कांवड़िए भगवा वस्त्र पहन कर यह यात्रा करते हैं. इस
साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई, 2024 से शुरू हो रही है. यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष
प्रबंध किए जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग दोनों राज्यों से कांवड़ लेकर गुजरते
हैं.
उत्तर
प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के
संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. एक माह चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे
और धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर बजाए जाएंगे.
डीजीपी
प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया
गया है. भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. इसके अलावा 21 जुलाई की मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून
एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
रहेगी.
कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी है. कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज निर्देशों के अनुसार तय सीमा के भीतर ही होगी. यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी. अयोध्या-बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा. केवल एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को ही जाने की अनुमति रहेगी.
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